देश 23 को सेवा क्षेत्रों सभी विभाजित किया जोड़ा गया है जिसमें एकीकृत अभिगम सेवाएं (यूएएस) प्रदान करने 19 हेतु जानकारी दूरसंचार सकिर्ल सेवा 4 और क्षेत्र मैट्रो सेवा क्षेत्र शामिल हैं.
एकीकृत अभिगम सेवा प्रचालक अपने - अपने प्रचालन के क्षेत्र भीतर, वे सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं जिनमें लाइसेंसधारक के नेटवर्क सभी सकिर्ट औरअथवा पैकेट स्विचड उपस्कर लगाकर एकत्रण, कैरेज, पारेषण और वॉयस तथाअथवा नॉन वायस मैसेज शामिल हैं.
इसके अलावा, लाइसेंसधारक बिना भेदभाव के अपने सेवा के क्षेत्र भीतर अपने नेटवर्क सभी उपभोक्ताओं को मूल्यवर्ध्दित सेवाओं के रूप सभी वॉयस मेल, ऑडियोटैक्स सेवाएं, वीडियो कॉन्फ्रैसिंग, वीडियोटैक्स, ई - मेल, क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) भी प्रदान कर सकता है. लाइसेंसधारक, ऊपर उल्लिखित सेवाओं को छोड़कर ऐसी कोई सेवा प्रदान नहीं कर सकता जिसके लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता हो. तथापि, कोई अन्य मूल्यवर्ध्दित सेवा प्रदान करने से पहले लाइसेंसप्रदाता तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकारण को एक सूचना भेजी जानी अपेक्षित है.
एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारक किसी सेवा में क्षेत्र वायरलाइन तथा वायरलैस (बेतार) दोनों सेवाएं प्रदान कर सकता है. बेतार सेवाओं में पूरी मोबाइल, सीमित करें मोबाइल और फिक्सड बेतार सेवाएं शामिल हैं. लाइसेंसधारक विभिन्न मूल्यवर्ध्दित सेवाएं भी प्रदान कर सकता है. अल्प दूरी प्रभारण से केंद्र जुड़ी नंबरिंग स्कीम के आधार पर सीमित मोबिलिटी सुविधा के मामले में उपभोक्ता टर्मिनल के प्रमाणीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया है. तथापि सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के लिए नंबरिंग योजना अपनाते हुए, और होम ज़ोन टैरिफ स्कीम का प्रयोग करते हुए यही सुविधा बिना प्रतिबंध के प्राप्त की जा सकती है.
बुनियादी और सेल्युलर सेवा लाइसेंसधारकों को एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस व्यवस्था में अंतरित (माइग्रेट) करने की अनुमति है. एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस में माइग्रेट करने वाले सेवा प्रदाता, पहले से आबंटितअनुबंधित स्पैक्ट्रम सभी बेतार सेवाएं प्रदान करना जारी रखेंगे और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के लिए माइग्रेशन प्रक्रिया के अंतर्गत कोई अतिरिक्त स्पैक्ट्रम आबंटित नहीं किया जाएगा. ऐसे माइग्रेशन के लिए 2003/11/11 दिशानिर्देश को घोषित किए गए थे और ये इस वैबसाइट पर उपलब्ध हैं.
1 अप्रैल, 2004 से लाइसेंस शुल्क मैट्रो और श्रेणी न्नक न्न, श्रेणी न्नख न्न और श्रेणी न्नग न्न सेवा क्षेत्रों के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का क्रमश: 10%, 8% और 6% होगा. स्पैक्ट्रम प्रभार अलग से लगाए जाते हैं. उपभोक्ता अभिगम नेटवर्क में बेतार प्रचालनों के लिए फ्रीक्वैंसियां दूरसंचार विभाग के डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा, लागू राष्ट्रीय फ्रीक्वैंसी आबंटन योजना सभी निर्धारित बैंडों सभी तथा विभिन्न प्रयोक्ताओं के साथ सामंजस्य सभी आबंटित की जाएंगी. आरंभ में, टीडीएमए प्रणालियों के मामले सभी 200 KHz प्रति कैरियर अथवा 30 KHz प्रति कैरियर की दर पर 4.4 मैगाहर्ट्ज 4.4 + मैगाहर्ट्ज, अथवा सीडीएमए आधारित प्रणालियों के मामले 1.25 सभी मैगाहर्ट्ज प्रति कैरियर की दर 2.5 पर मैगाहर्ट्ज 2.5 + मैगाहर्ट्ज संचयी अधिकतम मामला दर मामला आधार पर आबंटित की जाएगी, बशर्ते इसकी उपलब्धता हो. हालांकि व्यवहार्य सीमा तक बड़ी मात्रा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन ऐसा भी संभव है कि आबंटित फ्रीक्वैंसियां निकटस्थ न हों, और सभी मामलों सभी समान न हो, अथवा समस्त सेवा के क्षेत्र भीतर न हो. लाइसेंस के अंतर्गत रोल - आउट सेवाओं के लिए उपयुक्त फ्रीक्वैंसी स्पैक्ट्रम उपलब्ध कराने हेतु जानकारी लगाई जाने वाली प्रणालीप्रणालियों का उल्लेख किया जाना है. सभी प्रकार के परियात और समय - समय पर निर्धारित दिशानिर्देशोंमानदंडों को ध्यान सभी रखते हुए पहले से आबंटित स्पैक्ट्रम का इष्टतम और दक्ष उपयोग सुनिश्चित करने के बाद उपर्युक्त निर्धारण से परे आबंटन हेतु जानकारी अतिरक्त स्पैक्ट्रम पर भी विचार किया जाएगा. तथापि, सीडीएमए आधारित प्रणाली के संबंध 5 5 सभी मैगाहर्ट््ज अथवा टीडीएमए आधारित प्रणाली के संबंध 6.2 में 6.2 मैगाहर्ट्ज, से टिप्पणियां स्पैक्ट्रम किसी नए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारक को आबंटित नहीं किया जाएगा. स्पैक्ट्रम का 824-844 आबंटन मैगाहर्ट्ज के साथ 869-889 पेयर मैगाहर्ट््ज, 890-915 मैगाहर्ट्ज के साथ 935-960 पेयर मैगाहर्ट्ज, 1710-1785 मैगाहर्ट््ज के साथ 1805-1880 पेयर मैगाहर्ट्ज के रूप सभी किया जाएगा.
16 2007 अगस्त, की स्थिति के अनुसार कुल लाइसेंसधारकों की स्थिति निम्नानुसार है:
बुनियादी लाइसेंसधारक | 2 |
सीएमटीएस लाइसेंसधारक | 60 |
यूएएस लाइसेंसधारक | 96 |
कुल लाइसेंसधारक | 158 |
मुंबई मैट्रों तथा महाराष्ट्र चेन्नई मैट्रो तथा तमिलनाडु कोलकाता मैट्रो तथा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पश्चिम तथा उत्तर प्रदेश पूर्व सकिर्ल के संबंध सभी डायलिंग प्रक्रियाओं को सरल बना दिया जोड़ा गया है. इसके साथ ही तमिलनाडु दूरसंचार सकिर्ल और चेन्नई मैट्रो के आमेलन के संबंध में संशोधन भी जारी किया गया है.
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