राष्ट्रीय लंबी दूरी टेलीफोनी
नई दूरसंचार 99 नीति सभी सेवा के क्षेत्र बाहर राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्राइवेट प्रचालकों के लिए खोले जाने की परिकल्पना की गई है. सरकार ने प्रचालकों की संख्या पर कोई रोक लगाए बिना राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा खोलने का निर्णय लिया है|
आवेदक कंपनी एक भारतीय कंपनी हो और कंपनी 1956 अधिनियम, के अधीन पंजीकृत हो| इसके 2.5 पास करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ अपना निवल मूल्य होगा| निवल मूल्य का अभिप्राय भारतीय रुपए में पदत्त इक्विटी पूंजी और मुक्त आरक्षित पूंजी के योग समग्र से होगा| प्रवर्तकों के निवल मूल्य की गणना नहीं की जाएग| लाइसेंस के प्रचलन अवधि के दौरान निवल मूल्य और प्रदत्त पूंजी को कायम रखना होगा|
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम 74 सीमा प्रतिशत है, लाइसेंसधारक कंपनी सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पूंजी निवेश की गणना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा निर्धारण के प्रयोजनार्थ की जाएगी| विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की 49 सीमा प्रतिशत तक आटोमेटिक रूट के आधार पर जारी रहेगी| लाइसेंसधारक कंपनीभारतीय प्रवर्तकोंपूंजी निवेश कंपनियों, इनमें उनकी नियंत्रणाधीन कंपनियां भी शामिल हैं, सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा, यदि ये 74% की अधिकतम समग्र सीमा धारण करना चाहती हैं|
राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा के 20 लाइसेंस वर्ष की अवधि के लिए गैर - विशिष्ट आधार पर जारी किए जाएंगे| यदि लाइसेंस, लाइसेंस अवधि 19 के वें वर्ष के दौरान बना हो तो लाइसेंसदाता यदि उचित समझे तो लाइसेंसधारक के अनुरोध पर लाइसेंस की 10 अवधि वर्ष तक की एक बारगी वृध्दि कर सकता है|
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