लाइसेंसिंग वित्त मूल्यांकन प्रभाग का कार्य आवंटन :
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1. एजीआर और लाइसेंस शुल्क का मूल्यांकन और लेखापरीक्षित एजीआर, लेखापरीक्षित वार्षिक खातों और समाधान विवरणों के आधार पर निम्नलिखित अभिगम सेवा प्रदाताओं को मांग नोटिस जारी करना:
o बीएसएनएल
o एमटीएनएल
o एयरटेल ग्रुप ऑफ कंपनीज
o आइडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज
o रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज
o रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
o वोडाफोन ग्रुप ऑफ कंपनीज
o वोडाफोन- आइडिया ग्रुप (दिनांक 31.08.2018 से)
2. लूप ग्रुप ऑफ कंपनीज (ञ) ईतिसलात डीबी टेलीकॉम (ट) टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज (ठ) टेलीनॉर इंडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड/टेलीविंग्स कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ड) वीडियोकॉन (ढ) लूप (ण) एस-टेल (त) एचएफसीएल/क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड (थ) सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड (एमटीएस) (द) एयरसेल ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़; संसदीय प्रश्नों, संसदीय आश्वासनों, जेपीसी मामलों और वीआईपी संदर्भों पर कार्रवाई करना।
3. एलएफए प्रभाग से संबंधित सूचना/डेटा आदि को स्थायी समिति/अन्य संसदीय समितियों और मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत करना।
4. किए गए मूल्यांकन और वर्ष-वार तथा टीएसपी-वार जारी की गई मांग का संकलन करना।
5. संबंधित सीसीए द्वारा अनुरक्षित बैंक गारंटी (पीबीजी और एफबीजी) की निगरानी करना।
6. विभिन्न टीएसपी से प्राप्त अभ्यावेदन पर कार्रवाई करना, सीसीए कार्यालयों से प्राप्त कटौती सत्यापन रिपोर्ट (डीवीआर) का संकलन करना और समय-समय पर दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण जारी करना।
7. एलडी पुनरीक्षण से संबंधित मुद्दे।
8. दूरसंचार विभाग के मौजूदा एलएफ और डब्ल्यूपीएफ सॉफ्टवेयर का संवर्धन/संशोधन और कार्यान्वयन करना।
9. अभिगम सेवाओं के लाइसेंस शुल्क संग्रह से संबन्धित डेटा का संकलन करना।
10. एलएफ-मूल्यांकन प्रभाग से संबंधित प्रशासन और स्टाफ संबंधी मामले।
11. बजट (आरई एवं बीई) तथा अन्य संबंधित कार्य करना।
12. बकाया लाइसेंस शुल्क का संकलन करना और इसे जमा करना।
13. मूल्यांकन प्रक्रिया और स्पष्टीकरण पर एलएफपी विंग को इनपुट प्रदान करना।
14. एलएफ भुगतान और बकाया की समीक्षा करना।
15. लेखापरीक्षा को उनके द्वारा मांगे जाने पर सूचना/डेटा/फाइल आदि प्रदान करना।
16. (क) सीएजी (ख) आंतरिक लेखापरीक्षा को उत्तर देना।
17. कार्य रिपोर्ट (एलएफ - केवल मूल्यांकन भाग)की स्थिति की समीक्षा करना।
18. एलएफ-मूल्यांकन/दूरसंचार राजस्व से संबंधित नीतिगत मामलों पर इनपुट देना।
19. लाइसेंस समझौते की धारा 22.1 के तहत कार्रवाई करना।
20. लाइसेंस विभाग के खंड 22.2, 22.3 (क) और 22.3 (ख) के प्रावधानों की निगरानी करना और इन्हें लागू करना।
21. लाइसेंस समझौते के खंड 22.4 के तहत जांच करना।
22. एलए के खंड 22.5 के तहत लेखा परीक्षकों और लाइसेंस समझौते के खंड 22.6 के तहत विशेष लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
23. एलएफ मूल्यांकन के संबंध में क्षमता निर्माण करना।
24. पुनर्परिभाषित एफए चार्टर के संदर्भ में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी (विशेष रूप से आईसीटी) का उपयोग करना।
25. डीओटी/फील्ड इकाइयों के अन्य विंगों द्वारा लगाए गए विभिन्न अर्थदंडों की प्राप्तियों की समीक्षा करना और सीएएफ और ईएमआर अर्थदंड का संकलन करना।
26. पीएफएमएस/भारत कोष एवं अन्य संबंधित कार्य करना।
27. ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से त्रैमासिक आधार पर एलएफ भुगतान की निगरानी करना।
28. एलएफ सॉफ्टवेयर में एमआईएस रिपोर्ट का विकास करना।
29. एलएफ मूल्यांकन प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण करना।