दूरसंचार क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति निम्नानुसार है:
क्र. सं. | क्षेत्र/गतिविधि | एफडीआई कैप/इक्विटी | प्रवेश का मार्ग | अन्य शर्तें |
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1. | 5.2.14.1दूरसंचार सेवाएं (दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता श्रेणी - I सहित)दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता श्रेणी- I सहित सभी दूरसंचार सेवाएं अर्थात बेसिक, सेल्युलर, यूनाइटेड एक्सेस सर्विसेज, एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवाएँ), एकीकृत लाइसेंस, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी, कमर्शियल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस सर्विसेज (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आईएसपी लाइसेंस, वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूएमएस, आईपीएलसी का पुनर्विक्रय, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवाएं, अवसंरचना प्रदाता श्रेणी - I (डार्क फाइबर, मार्गाधिकार, डक्ट स्पेस, टावर प्रदान करना), अन्य सेवा प्रदाता और ऐसी अन्य सेवाएं जिन्हें दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा अनुमति दी जा सकती है
| 100 % | स्वचालित | 5.2.14.2
दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट लाइसेंसिंग, सुरक्षा और किसी भी अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन लाइसेंसधारी/उपर्युक्त पैरा 5.2.14.1 में संदर्भित सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ-साथ निवेशकों द्वारा किया जाएगा। https://dpiit.gov.in/sites/default/files/pn4-2021.PDF (262kb) |
2. | दूरसंचार विभाग में एफडीआई मामलों की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया
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यहां क्लिक करें: https://fifp.gov.in/Forms/SOP.pdf (318kb) |