नई दूरसंचार नीति (एनटीपी) 1999 के अनुसार टेली-बैंकिंग, टेली-मेडिसिन, टेली-ट्रेडिंग, ई-कॉमर्स आदि को गैर-दूरसंचार सेवाओं के लिए विभिन्न अभिगम प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त अवसंरचना का उपयोग कर प्रचालन करने की अनुमति दी जाएगी । मई 1999 में दूरसंचार आयोग ने उपर्युक्त श्रेणी के तहत देश में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों कॉल सेंटरों के पंजीकरण के लिए सिध्दांत रुप में अनुमोदन प्रदान किया। बाद में इस श्रेणी में नेटवर्क प्रचालन केन्द्र और व्हेकिल ट्रैकिंग सिस्टम्स जैसी सेवाएं भी शामिल की गईं। फरवरी, 2000 में दूरसंचार आयोग द्वारा बनाए गए निबंधन और शर्तों के अनुसार, ये अनुप्रयोग सेवा प्रदाता केवल प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से दूरसंचार संसाधन ले सकते हैं और वे अन्य प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन न करें और वे स्विच्ड टेलीफोनी प्रदान करेंगे। दूरसंचार विभाग प्रति मामले 1000- रुपए का प्रोसेसिंग शुल्क लगाएगा। अपनी शुरुआत के समय से ही आज तक ओएसपी श्रेणी के तहत 1800 से अधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं। इन कम्पनियों को दिनांक 31.05.2007 के ओएसपी पंजीकरण के संशोधित निबंधन और शर्तों को पूरा करना चाहिए जैसा कि अनुबंध-। में दिया गया है।
अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) श्रेणी के तहत पंजीकरण
- Download (171.24 KB)