नई दूरसंचार नीति (एनटीपी) 1999 के अनुसार टेली-बैंकिंग, टेली-मेडिसिन, टेली-ट्रेडिंग, ई-कॉमर्स आदि को गैर-दूरसंचार सेवाओं के लिए विभिन्न अभिगम प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त अवसंरचना का उपयोग कर प्रचालन करने की अनुमति दी जाएगी । मई 1999 में दूरसंचार आयोग ने उपर्युक्त श्रेणी के तहत देश में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों कॉल सेंटरों के पंजीकरण के लिए सिध्दांत रुप में अनुमोदन प्रदान किया। बाद में इस श्रेणी में नेटवर्क प्रचालन केन्द्र और व्हेकिल ट्रैकिंग सिस्टम्स जैसी सेवाएं भी शामिल की गईं। फरवरी, 2000 में दूरसंचार आयोग द्वारा बनाए गए निबंधन और शर्तों के अनुसार, ये अनुप्रयोग सेवा प्रदाता केवल प्राधिकृत