प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति

  • दूरसंचार क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति निम्नानुसार है:

    क्र. सं. क्षेत्र/गतिविधि एफडीआई कैप/इक्विटी प्रवेश का मार्ग अन्य शर्तें

      1.

    5.2.14.1

    दूरसंचार सेवाएं (दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता श्रेणी - I सहित)

    दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता श्रेणी- I सहित सभी दूरसंचार सेवाएं अर्थात बेसिक, सेल्युलर, यूनाइटेड एक्सेस सर्विसेज, एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवाएँ), एकीकृत लाइसेंस, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय  लंबी दूरी, कमर्शियल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस सर्विसेज (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आईएसपी लाइसेंस, वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूएमएस, आईपीएलसी का पुनर्विक्रय, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवाएं, अवसंरचना प्रदाता श्रेणी - I (डार्क फाइबर, मार्गाधिकार, डक्ट स्पेस, टावर प्रदान करना), अन्य सेवा प्रदाता और ऐसी अन्य सेवाएं जिन्हें दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा  अनुमति दी जा सकती है

     

     100 %

    स्वचालित

    5.2.14.2

     

    दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट लाइसेंसिंग, सुरक्षा और किसी भी अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन लाइसेंसधारी/उपर्युक्त पैरा 5.2.14.1 में संदर्भित सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ-साथ निवेशकों द्वारा किया जाएगा।

    https://dpiit.gov.in/sites/default/files/pn4-2021.PDF (262kb)

      2.

    दूरसंचार विभाग में एफडीआई मामलों की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया 

     

     

     

     

     

     

    यहां क्लिक करें: https://fifp.gov.in/Forms/SOP.pdf (318kb)